कीन्हे कम टैक्स स्लेब में रखा गया ?
रेलवे , एयर ,और ट्रांसपोर्ट को 5% स्लेब में रखा गया है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST से बहार रखा गया है.
- टेलीकॉम सर्विस पर टेक्स बढ़ेगा
अभी टेलीकॉम सर्विस पर टैक्स 15 फीसद है GST में 12 फीसद रेट तय किया है यानिकि टेलीकॉम सर्विसिस सस्ती हो जाएगी
- ब्रांडेड गारमेंट को 18% के स्लेब में रखा गया है.
केरल के मंत्री थॉमस इसाक के जरिये हेल्थकेर & एज्युकेशन सर्विसेस को जीएसटी के दायरे से बहार रखा गया है. और जो ब्रांडेड गारमेंट है उन्हें 18 % के स्लेब में स्थान दिया है
- फाइनेंशियल सर्विसेस पर 3% टैक्स बढ़ा
अभी तक बैंकिंग, इन्श्योरेंस समेत फाइनेंशियल सर्विसेज पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स था। GST में टैक्स रेट 18 फीसदी होने से ये सर्विसेज महंगी हो जाएंगी।
- कॉमन सर्विसेस को लोअर स्लैब में रखने की राय
सर्विसेज टैक्सेशन के मामले में कुछ स्टेट टेलिकॉम, बैंकिंग जैसी कॉमन सर्विसेज को लोवर स्लैब में रखने के फेवर में हैं। इन पर अभी सर्विस टैक्स रेट 15% है। इन्हें 18% GST के स्लैब में रखा गया है। माना जा रहा है कि इन सर्विसेस को 18 फीसदी के स्लैब में रखने आम आदमी को झटका लगेगा।
- सस्ते होटल जीएसटी के दायरे से बाहर
- प्रति कमरा 1 हजार रुपए से कम किराये वाले होटलों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
- 1 हजार रुपए से 2500 रुपए के कमरे वाले होटलों पर 12 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा।
- 2500 रुपए से 5 हजार रुपए के कमरे वाले होटलों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स रेट लगेगा।
- वहीं 5 हजार रुपए से ज्यादा किराये वाले होटलों पर 24 फीसदी टैक्स रेट लगेगा।
- फाइव स्टार होटलों पर 28 फीसदी रेट लागू होगा।
- नॉन AC पर 12% और AC, लिकर लाइसेंस वालों पर 18 सर्विस टैक्स लगेगा।
- 50 लाख या उससे कम सालाना टर्नओवर वाले छोटे रेस्टोरेंट्स की सर्विसेस पर 5% टैक्स लगेगा।
- क्या मूवी देखने जाना सस्ता हो जाएगा?
अलग-अलग राज्यों में सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस पर सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स मिलाकर अभी 22% से 100% टैक्स लग रहा है। ये खत्म होकर GST के दायरे में आ जाएगा। अब यह 28% हो जाएगा।
गोल्ड, बायोडीजल पर क्या पड़ेगा असर?
जेटली के मुताबिक, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। गोल्ड, बायोडीजल से जुड़े प्रोडक्ट्स, बीड़ी, सिगरेट, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एग्रीकल्चर मशीनरी पर 3 जून को होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला होगा।
ऐप से कैब बुक कराने पर कितना टैक्स?
जीएसटी के तहत कैब एग्रीगेटर्स पर 5% की दर से टैक्स लिया जाएगा।
- ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर
कुछ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए टैक्स रेट 5 फीसदी तय की गई है।
- सिनेमा हॉल पर 28 फीसदी टैक्स
जीएसटी के तहत सिनेमा हॉल पर 28 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा।
- गैंबलिंग पर लगेगा 28 फीसदी टैक्स
गैंबलिंग, रेसकोर्स और बेटिंग को 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है।
श्रीनगर में शुरू हुई गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स काउंसिल की मीटिंग में करीब 80 से 90 फीसदी आइटम्स पर जीएसटी की दरों पर रजामंदी बन गई है। इनमें से करीब 81 फीसदी आइटमों पर 18 फीसदी से कम जीएसटी की दर लागू होगी। अनाज और दूध को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।
एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा सेस 204% पान मसाला, गुटखा पर लिया जाएगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पर 12% और बड़ी कारों पर 15% तक सेस लगेगा
- वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी से महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा
- टूथपेस्ट, साबुन और हेयर ऑयल पर 18 फीसदी जीएसटी की दर
- शुगर, चाय, कॉफी, इडेबल ऑयल पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
- 81 फीसदी आइट्म्स 18 फीसदी या उससे कम टैक्स स्लैब के दायरे में
- चाय, कॉफी, चीनी पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा
- 17 फीसदी आइट्म्स 12 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में
- दरों पर फैसला नहीं हुआ तो आगे भी बैठक जारी रहेगी।
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